कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट की मार इस वक्त पूरी दुनिया झेल रही है। देश में तेज़ी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए ट्रैवल दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश के अनुसार विदेश से भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब सात दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। ये दिशानिर्देश 11 जनवरी से लागू होंगे।
सात दिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद 8वें दिन लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। यदि कोई टेस्ट में नेगेटिव आता है, तो उसके नमूने आगे चलकर INSACOG लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। पॉजिटिव आने वालों को एक आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा और मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।
जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बिंदु पर कोविड टेस्टिंग के लिए नमूने जमा करने होंगे। नए नियमों के अनुसार, उनके टेस्टिंग के परिणाम आने के बाद ही उन्हें हवाई अड्डे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। बंदरगाहों या भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी इन्हीं नियमों का पालन करना होगा, सिवाय इसके कि उन्हें रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। उन्हें आगमन पर अधिकारियों को स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।