delhi transport

दिल्ली सरकार बस ड्राइवरों और मालवाहक वाहनों के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 अप्रैल से दिल्ली की कई सड़कों पर गाड़ियों के चलने का नियम बदलने वाला है। दिल्ली परिवहन विभाग शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद होगी।

यातायात पुलिस के साथ, परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा, जहां ऐसे वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे। इसके मुताबिक, इस दौरान अन्य वाहनों को इन विशेष लेन पर चलने की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, बसें और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे अपनी समर्पित लेन पर बने रहेंगे।

पहले चरण में इस पहल के तहत चुने गए कुल 46 कॉरिडोर में से 15 सड़कों पर यह नियम लागू होगा। इस पहल के लिए जिन सड़कों की पहचान की गई है उसमें मोतीबाग से द्वारका मोड़, महरौली-बदरपुर रोड, आश्रम चौक से बदरपुर रोड, जनकपुरी से मधुबन चौक, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, बादली से बवाना, नेहरू प्लेस से सुब्रतो पार्क, आदि शामिल है।

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