Karti Chidambaram

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को कथित चीनी वीजा घोटाले (Chinese Visa Matter) के संबंध में दर्ज एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तारी से 30 मई तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में संबंधित मामले में CBI मामले के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल (MK Nagpal) ने आवेदक कार्ति चिदंबरम को 30 मई, 2022 तक उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भी जारी किया। इस मामले में कार्ति चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) और एडवोकेट अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) और एडवोकेट प्रतीक चड्ढा (Prateek Chadda) पेश हुए हैं।

कथित तौर पर कार्ति को पंजाब में एक बिजली परियोजना को पूरा करने के लिए 263 चीनी नागरिकों के लिए अवैध रूप से वीजा की सुविधा के लिए 50 लाख रुपये की अवैध रिश्वत मिली। कार्ति ने 2011 में गृह मंत्रालय में ‘अपने प्रभाव का दुरुपयोग’ किया और सह-अभियुक्तों के साथ मंत्रालय द्वारा लगाए गए वर्क परमिट पर दूसरा कोई उपाय तैयार करने के लिए ‘साजिश’ की। कार्ति के अलावा चार अन्य पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। चार सह-आरोपियों में कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन (S. Bhaskararaman), मनसा स्थित निजी कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के प्रतिनिधि विकास मखरिया (Vikas Makharia) और बेल टूल्स, मुंबई को नामजद किया गया है।

Join Telegram

Join Whatsapp