डीजीसीए (DGCA) यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बुधवार, 8 जून को कहां है कि अगर कोई यात्री बार बार चेतावनी देने के बाद भी फेस मास्क नहीं पहनते हैं, तो उन्हें विमान से उतार देना चाहिए। एयरलाइन्स को निर्देश देते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक सर्कुलर में कहा है कि इसके अलावा हवाई अड्डा संचालकों को स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए और फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाना चाहिए।
डीजीसीए ने एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ अपना रुख सख्त किया है। डीजीसीए ने कहा है कि जो यात्री मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें और अनियंत्रित माना जाएगा और विमान रवाना होने से फ्लाइट से हटा दिया जाएगा। हाल ही में कोरोना वायरस के मद्देनजर डीजीसीए ने यह दिशानिर्देश जारी किए हैं।
डीजीसीए कि यह गाइडलाइन दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कोविड-19 उपायों का पालन करने से इनकार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आदेश लेने के बाद सामने आया है। 3 जून के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि कोरोनावायरस भी खत्म नहीं हुई है और यदि यात्री बार-बार याद दिलाने के बावजूद प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय और डीजीसीए गाइडलाइंस के अनुसार उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
कोर्ट में उस वक्त यह भी कहा गया था कि ऐसे यात्रियों को फिजिकली हटाया भी जा सकता है, ‘नो फ्लाइट’ लिस्ट में डाला जा सकता है। कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों के हवाले भी किया जा सकता है। कहा था कि हमारे विचार से यह सही कदम होगा क्योंकि कोरोनावायरस नहीं हुई है। और फिर से बढ़ने की कोशिश कर रही है।