Anant-Singh

बिहार के मोकामा जिले से विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को AK-47 रखने के मामले में आज कोर्ट ने सजा सुना दी है। पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार, 21 जून को बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को 10 साल कैद में रहने की सजा सुनाई है। MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि, बीते 14 जून को ही कोर्ट ने अनत सिंह को दोषी करार दिया था।

इस सजा के मिलने के साथ ही अनंत सिंह की विधायकी खतरे में आ गयी है। कोर्ट द्वारा सुनाये गए इस सजा से अनंत सिंह के विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। क्योंकि दो साल से ज्यादा की सजा होने पर विधानसभा के सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनोती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। बता दें, अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है।

इस सजा के बाद मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने बताया कि वो MP-MLA कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। और अगर हाईकोर्ट से इस फैसले पर स्टे लगता है तो उनकी विधायकी रहेगी, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता है तो विधायकी पर खतरा है।

छोटे सरकार के नाम से प्रचलित बाहुबली नेता के बाढ़ के लदमा गांव स्थित पैतृक घर से एक AK-47, कुछ जिंदा कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन की मिली थी। जिसके बाद से वो इस केस में करीब 34 महीने से पटना के बेउर जेल में बंद हैं। बाढ़ थाना में इनके खिलाफ FIR नम्बर 389/19 दर्ज है। इस केस में IPC के साथ ही आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं को भी जोड़ा गया है।

मालूम हो कि इस कांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी 34 माह तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी। 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस मामले विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए।

और इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है। इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने किया था और विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की गई थी।

इस पुरे मामले में पुलिस ने फरार चल रहे अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। विधायक ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अगस्त में सरेंडर किया था। इसके बाद पटना पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले आई थी। आपको यह भी बता दें कि विधायक अनंत सिंह पर एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में 5 आपराधिक मामले सेशन ट्रायल और 4 आपराधिक मामले न्यायिक दंडाधिकारी एम-पीएमएलए के विशेष कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावे दानापुर, गया व बाढ़ में आपराधिक मामले चल रहे हैं।

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