भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यदि आपके पास आधार नंबर (Aadhaar Number) या आधार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप सरकारी सब्सिडी और लाभों का लाभ उठाने के हकदार नहीं हो सकते हैं। UIDAI ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को यह सर्कुलर जारी किया। ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि देश में 99 फीसदी से ज्यादा वयस्कों को अब आधार नंबर जारी किया जा चुका है।
UIDAI द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, आधार अधिनियम की धारा 7 में एक ऐसे व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने के लिए एक मौजूदा प्रावधान है, जिसे आधार संख्या “पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से” लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नहीं दी गई है। आधार ने कल्याणकारी सेवाएं प्राप्त करने में निवासी/नागरिक अनुभव की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है।
यह सर्कुलर उन लोगों के लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए जारी किया गया है जिनके पास आधार नंबर नहीं है और जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और लाभों का लाभ उठा रहे हैं। यदि आप सरकार द्वारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ / सब्सिडी / सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उनके पास आधार नंबर होनी चाहिए।