कोरोना महामारी में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) काम करने का एक नया कल्चर बन गया था। इस दौरान ज्यादातर कर्मचारियों ने घर से बैठकर ही काम करते थें। अब इसी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में यूनिट्स के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी खुद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी।
पीयूष गोयल ने कहा, “हमने कोविड-19 के दौरान SEZ यूनिट्स में घर से काम करने की अनुमति दी थी। सभी ने इसकी सराहना की, और इसने हमारे सेवा निर्यात को आगे बढ़ाने में भी मदद की, जो पिछले साल 254 बिलियन डॉलर था। इस साल भी इसमें उछाल देखने को मिलेगा। हमने सभी SEZ क्षेत्रों में घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है क्योंकि इसके लिए कई तिमाहियों से अनुरोध किया गया है। यह छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करेगा और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करेगा।”
वर्क फ्रॉम होम से छोटे शहरों में नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य विभाग ने SEZ नियम, 2006 में WFH के लिए नियम 43A अधिसूचित किया है, जो SEZ के भीतर एक इकाई के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए WFH प्रदान करता है। इनमें IT/ITeS SEZ यूनिट्स के कर्मचारी, अस्थायी रूप से अक्षम कर्मचारी, या यात्रा कर रहे या ऑफसाइट काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं।