कुत्तों से होने वाले खतरे के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने पालतू जानवरों को लेकर एक नीति (Pet Policy) बनाई है। प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (Guidelines) के अनुसार, पालतू पशु मालिकों को अगले साल 31 जनवरी तक अपने कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना होगा या उन्हें जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, पालतू कुत्तों या बिल्लियों के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला नोएडा क्षेत्र में कई शिकायतों और कुत्तों के काटने की खबरों के बाद आया है।
यह निर्णय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। प्राधिकरण ने शहर में कुत्ते के काटने की कई घटनाओं के मद्देनजर पालतू जानवरों को रखने और आवारा पशुओं को खिलाने की नीति को मंजूरी दी। RWA/AOA/गांव के निवासियों की सहमति से बीमार/आक्रामक आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित RWA/AOA की होगी। जहां आवश्यक होगा, बाहरी क्षेत्र में भोजन स्थल को चिह्नित किया जाएगा और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/RWA /AOA द्वारा ही की जाएगी।
पालतू कुत्तों की नसबंदी या एंटीरेबीज टीकाकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि उल्लंघन करने पर हर महीने 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर पालतू कुत्ता कूड़ा फेंका जाता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।