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बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान अब अगर आप सड़क पर घूमते पाए गए तो पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी. रात में लोगों की पिटाई को लेकर मिली शिकायतों के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किए दिशा-निर्देश.

पटना. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बिहार पुलिस यदि आपको रात में पकड़ती है तो अब वह किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर पाएगी. हाल ही के दिनों में पुलिस द्वारा रात में पकड़े जाने वाले लोगों की पिटाई  करने और विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे थे. ऐसे में मिल रही शिकायतों के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को इस तरह की कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी है. रात में अब पुलिस की चौकसी को और भी पुख़्ता किया जाएगा. शहर के सभी  प्रमुख चौक- चौराहों पर रात की पाली में भी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. डीजीपी एसके सिंघल (DGP SK Singhal) ने इसकी जानकारी दी है.

इसके साथ ही अब बेवजह बाहर घूमने पर 2000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा. पुलिस अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया गया है. दरअसल, डीजीपी एसके सिंघल से रात नौ बजे के बाद राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में पुलिस की तैनाती नहीं रहने की शिकायत की गई थी. बताया गया कि लॉकडाउन अनुपालन के अलावा सुरक्षा के लिए भी पुलिस की तैनाती जरूरी है. इस पर डीजीपी एसके सिंघल ने माना कि रात के समय सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, तो वह इसको दिखाएंगे और यह सुनिश्चित कराएंगे कि प्रमुख चौक- चौराहों पर रात के समय भी पुलिस बल की तैनाती हों. उन्होंने बताया कि पहले बिहार के हर जिले में बड़ी संख्या में पुलिस की रात में तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

उधर, आपदा को अवसर में बदलने वाले कालेबाज़रियो के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है. इओयू   की टीम में ने करोना के संकट काल में ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद अब्दुल्ला एक जिला पार्षद का बेटा है. इस पर आरोप है कि यह एक सिलेंडर 50000 में बेच रहा था. इसके दो सहयोगियों धुपेन्द्र और राजीव कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है. इन सभी के पास से कुल मिलाकर 8 सिलेंडर और दो छोटा गैस सिलेंडर जब किया गया है. इन सभी के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है.