बिहार सरकार और परिवहन विभाग ने मिल कर एक नया अधिसूचना जारी किया है। जिसके अंतर्गत अब बिहार में किसी भी प्रकार की होने वाली सड़क दुर्घटना में पीड़ित व मारे गए व्यक्ति के परिवार को सरकार मुआवजा देगी। मुआवज़ा राशि प्रत्येक मृत एवं पीड़ित इंसान के लिए 5 लाख रूपए का होगा। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हज़ार रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अपने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है। जिसमे परिवहन विभाग से भी बैठक में इस विषय पर सीएम ने चर्चा की। और सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है। अब यह योजना 15 सितंबर, बुधवार से बिहार के सभी जिलों में लागू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इस व्यवस्था का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति व निर्देश मिलने के बाद ही लिया है। मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया गया है। जो कि सरकार तथा परिवहन विभाग द्वारा दिए गए मुआवजा राशि को परिवहन पदाधिकारी को भेजने का काम करेंगे।
गौरतलबहै कि भारत के अन्य राज्यों में दुर्घटना होने पर सभी व्यक्ति को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। जिसे देखते हुए ही बिहार सरकार ने भी परिवहन विभाग के साथ मिलकर या योजना बनाई है। जारी किए गए इस अधिसूचना के बाद से राज्य सरकार अपनी ओर से काम करने में पूरी तरह से जुट गई है। मुआवजा देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रशिक्षण पर भी काफी जोर दिया है। आपको बता दें कि इस योजना को मोटरगाड़ी नियमावली-21 और बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली-21 के अंतर्गत तैयार किया गया है।