road accident insurance

अपने गाड़ी का बीमा (Insurance) कराये बिना घूमने वाले मालिक हो जाये सावधान। क्यूंकि अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) करने जा रहा है उन गाड़ी मालिकों का बेडा गडक। बिहार (Bihar) की सड़कों पर अब बिना बीमा कराये गाडी चलना मुश्किल होने वाला है। विभाग द्वारा बताया गया है कि अगर बिना बीमा वाली गाड़ी सड़क पर उतरती है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार उस गाड़ी को नीलम कर देगी।

बिना बीमा वाली गाड़ियों की सड़क दुर्घटना हो जाए और इसमें किसी की मौत हो जाये या फिर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए,तो उस स्थिति में उन गाड़ियों को सरकार नीलाम कर देगी। यह कदम उस परिस्थिति में उठाई जाएगी जब वाहन मालिक, मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि 5 लाख और घायलों के परिजनों को 50 हजार रुपए देने से आनाकानी करेंगे

निजी अख़बारों में छपे खबर के मुताबिक, विभागीय अधिकारीयों ने जारी किये गए आदेश में बताया है कि वाहन मालिकों को न केवल अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस (Insurance) करवाना पड़ेगा बल्कि उन्हें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) इसीलिए जरुरी है क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ही गाड़ी से धक्का लगने पर घायलों को मुआवजे की राशि बीमा कंपनियों से मिल सकेगी। परिवहन विभाग (Transport Department) ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गाड़ियों का बीमा नहीं रहने पर मृतकों के परिजनों को अंतरिम भुगतान की मुआवजा राशि लिया जायेगा। और अगर वाहन मालिक बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के बैंक खाते में तय समय के अंदर 5 लाख रुपए जमा करेंगे। और जब वाहन मालिकों ने इस पैसे को देने में आनाकानी की तो सरकार वाहन को जब्त कर उसे नीलाम कर देगी।