Patna-High-Court

उत्तर रक्षा गृह से निकली एक युवती का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला राज्य भर मन आग की तरह फैलने लगा। जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ने इस मामले की जाँच करते हुए इसे क्लीनचिट दे दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने मामले को संवेदनशील बताया था। यही नहीं पीड़िता को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने को कहा था। जिसके बाद अब गायघाट उत्तर रक्षा गृह कांड मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पटना पुलिस ने SIT गठित कर दी है।

SSP की ओर से गठित SIT में सचिवालय DSP काम्या मिश्रा (Kamya Mishra) के नेतृत्व में 9 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। जिसमें 7 महिला इंस्पेक्टर और 2 पुरुष दारोगा को शामिल किया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद महिला थाने में उत्तर रक्षा गृह से निकली पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

करीब 10 दिन तक भटकने के बाद पीड़िता की शिकायत थाने में दर्ज हुई थी। फिर एक और पीड़िता ने उत्तर रक्षा गृह की अधीक्षक वंदना गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। बता दें कि, बुधवार, 16 फरवरी को गठित SIT के अनुसंधान की समीक्षा सिटी एसपी खुद करेंगे। महिला थाना कांड संख्या 13/22 में धारा 341, 323, 328, 450 और 354 (बी) और कांड संख्या 17/22 में आईपीसी की धारा 341, 323, 328, 376, 120(बी) मानव तस्करी की धारा 3/4 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो पीड़िताओं द्वारा दर्ज करायी गई प्राथमिकी में उत्तर रक्षा गृह की अधीक्षक वंदना गुप्ता पर जबरदस्ती होम में बंद करके रखने, नशे की सूई देने और मानव व्यापार कराने का आरोप लगाया गया है। SIT की टीम ने दर्ज धाराओं के तहत कांड की सूक्ष्मता से जांच कर शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करेगी।

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