सहारा इंडिया (Sahara India) के मालिक सुब्रत राय (Subrata Roy) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, 3 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों/प्रमुखों (DGP/CP) को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया।
बता दें कि अदालत ने उन्हें शुक्रवार (13 मई) सुबह 10:30 बजे पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह नहीं आए। ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया। कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसों के भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सहारा कंपनी ने उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था। वहीं, अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। अब इस मामले में 16 मई को फिर से सुनवाई होगी।