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देशभर में चल रहे केंद्र की नई अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के विरोध के बीच भारतीय वायु सेना (IAF) ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती योजना (Recruitment Plan) पर डिटेल जारी किया। IAF की तरफ से एक रिलीज जारी की गई है, जिसमें योजना से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। इस जारी डिटेल में पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, सेवा की अवधि, सेवा पूरी करने के बाद अग्निपथ के लिए करियर विकल्प, प्रशिक्षण, और बहुत कुछ शामिल हैं।

एक बार भारतीय वायु सेना में नामांकित होने वाले अग्निशामकों को वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत चार साल की अवधि के लिए शासित किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, NSQF आदि जैसे मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में समकालीन प्रौद्योगिकी, विशेष रैलियों और परिसर साक्षात्कार का उपयोग करते हुए, देश के सभी हिस्सों से उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के कर्मियों के लिए, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नामांकन फॉर्म पर माता-पिता या अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

चार साल बाद सभी अग्निवीर समाज में वापस जाएंगे। हालांकि, IAF द्वारा घोषित संगठनात्मक आवश्यकताओं और नीतियों के आधार पर, वायु सेना के अनुसार, बाहर निकलने वाले Agniveers को IAF में नियमित कैडर में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर एक केंद्रीकृत बोर्ड द्वारा पारदर्शी तरीके से विचार किया जाएगा और मूल अग्निवीर के विशिष्ट बैच की ताकत के 25 प्रतिशत से अधिक को अग्निवीर के रूप में उनकी चार साल की नियुक्ति अवधि के दौरान प्रदर्शन के आधार पर भारतीय वायुसेना में नामांकित नहीं किया जाएगा।

इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल के बीच का कोई भी भारतीय अप्लाई कर सकता है। अग्निवीरों को संबंधित श्रेणियों या ट्रेडों पर लागू IAF में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। कोई भी स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी अग्निवीर चिकित्सा श्रेणी में रखे जाने के बाद अपनी नियुक्ति को जारी रखने के लिए पात्र नहीं होगा।नामांकित होने पर, व्यक्तियों को संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

अग्निपथ’ योजना में मिलने वाले फायदें

  • इस योजना के तहत नामांकित उम्मीदवारों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रुपये प्रति माह के अग्निवीर पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, जोखिम और कठिनाई, पोशाक और ट्रैवल एलाउं का भुगतान किया जाएगा।
  • अग्निपथ योजना से आए अग्निवीरों साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मेडिकल लीव का भी ऑप्शन होगा।
  • पब्लिक अकाउंट हेड में एक ‘अग्निवीर कॉर्पस फंड’ बनाया जाएगा। प्रत्येक अग्निवीर को अपनी मासिक आय का 30 प्रतिशत ‘अग्निवीर कॉर्पस फंड’ में योगदान करना है। इस कोष में जमा राशि पर सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड के समतुल्य ब्याज दर उपलब्ध कराएगी। अगर सर्विस (चार साल) के दौरान अग्निवीर की मौत होती है, तो उसे इन्श्योरेंस कवर मिलेगा। ऐसी स्थिति में परिवार को करीब 1 करोड़ रुपये मिलेंगे।
  • सभी अग्निवीरों को कुल 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस दिया जाएगा। ड्यूटी पर शहीद होने पर एकमुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे। इसके साथ ही सेवा निधि पैकेज और जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी दी जाएगी।
  • इस इंगेजमेंट की अवधि के अंत में, अग्निवीरों को एक विस्तृत कौशल-सेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनकी इंगेजमेंट की अवधि के दौरान उनके द्वारा हासिल किए गए कौशल और योग्यता के स्तर पर प्रकाश डाला जाएगा।

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