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चार महीने की देरी के बाद मेडिकल प्रवेश फिर से शुरू होगी क्योंकि नीट पीजी (NEET-PG) काउंसलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और एएस बोपन्ना (AS Bopanna) की पीठ ने यह फैसला सुनाया। EWS और OBC आरक्षण को बरकरार रखा गया है। OBC के लिए 27 प्रतिशत और EWS श्रेणियों के लिए 10 केटेगरी आरक्षण को मंजूरी दी गयी है।

इस मामले में जनरल कैटिगरी को सीटों की हानि नहीं हुई है, बल्कि सीटों की संख्या 25 फीसदी बढ़ा दी गई है। इस वर्ष के लिए गरीब परिवारों के छात्रों के लिए ₹8 लाख आय मानदंड की भी अनुमति दी गई है। फ़िलहाल कोर्ट इस मामले में मार्च महीने में विस्तृत सुनवाई करेगा। इस फैसले के बाद 45,000 से अधिक जूनियर डॉक्टर वर्क फ़ोर्स में शामिल हो सकते हैं।

NEET, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए मेडिकल छात्रों के लिए एक योग्यता और रैंकिंग परीक्षा है। इसकी काउंसलिंग अक्टूबर में शुरू होनी थी, लेकिन OBC और गरीब छात्रों के लिए क्रमश: 27 प्रतिशत और 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करने वाली सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली टॉप कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद इसमें देरी हुई।