marriage

श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते, स्थानीय लोगों से शादी करने के इच्छुक विदेशियों के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। यानि अगर किसी को श्रीलंका (Sri Lanka) के नागरिक से शादी (Marriage Act) करनी है, तो उसे पहले यहां के रक्षा मंत्रालय से नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी। यह नया कानून एक जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।

श्रीलंका के रजिस्ट्रार जनरल डब्ल्यू एम एम बी वीर सिकेरा ने 18 अक्टूबर की तारीख वाले एक परिपत्र में कहा कि, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। परिपत्र के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने ‘विदेशियों और श्रीलंकाई लोगों के बीच विवाह से उत्पन्न हो सकने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों’ पर चर्चा की है। इसमें कहा गया कि विदेशी व्यक्ति को ‘सुरक्षा संबंधी अनापत्ति’ प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही, अतिरिक्त जिला पंजीयक के माध्यम से ऐसे विवाहों को पंजीकृत करने का निर्णय किया गया है (Sri Lanka New Marriage Act). विपक्षी दल के सांसद हर्षा डी सिल्वा ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, ‘यह किस तरह का भेदभाव है?’

वहीं, विपक्षी नेता इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। श्रीलंका के सांसद हर्षा डि सिल्वा ने फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा, ‘यह किस तरह का भेदभाव है।’ सर्कुलर के मुताबिक, सिक्योरिटी क्लियरेंस यह प्रमाणित करेगा कि विदेशी पक्ष पिछले छह महीनों के दौरान किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था।