Allahabad-High-Court

देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारे जाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेते हुए कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है। इस अहम टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बदायूं के एक मौलवी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब योगी सरकार के आदेश पर यूपी में धार्मिक स्थलों से एक लाख से अधिक लाउस्पीकर उतारे गए हैं और इससे कहीं अधिक की आवाज को कम कर दिया गया है। बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की ओर से दायर याचिका को जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बधवार की बेंच ने खारिज किया है।

बता दें कि, इरफान ने अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मांगते हुए एसडीएम तेहसील बिसौली को आवेदन दिया था। जिसे एसडीएम की ओर से इसे खारिज करने के बाद इरफान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद इरफान ने कोर्ट में दलील दी कि एसडीएम का फैसला अवैध है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने इरफान की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कानून तय हो चुका है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने इरफान के सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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