भारी हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार बिल Election Laws (Amendment) Bill, 2021 पास हो गया। यह विधेयक वोटर लिस्ट (Voter List) डेटा को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने की इजाजत देता है। साथ ही इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ‘पत्नी’ शब्द को ‘पति/पत्नी’ शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव शामिल था। इस बिल के जरिए वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान शामिल है।
लोकसभा में विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। लोक सभा में कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम, आरएसपी, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक को पेश किये जाने का विरोध किया। कांग्रेस ने विधेयक को विचार के लिये संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए रिजिजू ने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिये हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है। यह शीर्ष अदालत के फैसले के मुताबिक है।
बिल में प्रावधान है कि 18 साल से ऊपर के युवा साल में 4 बार वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी साल में एक बार यानी एक जनवरी से पहले 18 साल के होने पर खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर्ड कराने का प्रावधान है। जिससे युवाओं का वोटर आईडी कार्ड जल्द बन सकेगा। इसके बाद पंजीकरण के लिए हर साल चार कटऑफ तारीक एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर तय कर दिया जाएगा। इससे लोग जल्द ही वोटर आईडी बनाकर जल्द वोट देने लग जाएंगे।
इस विधेयक के अनुसार, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा।अभी केवल पुरुष सर्विस ऑफिसर की पत्नी का नाम दर्ज करने का तो प्रवाधान है, लेकिन महिला सर्विस ऑफिसर के पति का नाम जुड़वाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन, राज्य या केंद्र सरकार के तहत आने वाले पुलिसकर्मी, सैनिक और अर्धसैनिक बल आदि जिन्हें सर्विस ऑफिसर कहा जाता है, उनके पति या पत्नी का भी नाम वोटर के तौर दर्ज किया जा सकेगा।
अगर कोई व्यक्ति अपने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना चाहे, तो वह जोड़ सकता है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा। साल 2015 में ही आयोग ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।