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टू-व्हीलर चलाने वाले ये काम नहीं करने पर निलंबित हो जायेगा ड्राइविंग लाइसेंस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टू-व्हीलर चालकों के लिए नए ट्रैफिक नियम जारी किए हैं। जिसके मुताबिक अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को टू-व्हीलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। चालकों को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। साथ ही टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे। सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एडजेस्टेबल बेल्ट होता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है, लेकिन इसका हिस्सा टू-व्हीलर राइडर से जुड़ा रहता है। जैसे बच्चा इस बेल्ट किसी स्कूल बैग की तरह पहन लेता है। फिर इसका एक हिस्सा राइडर के कमर या पेट से लॉक हो जाता है। इस तरह बच्चा पूरी तरह से राइडर से जुड़ा रहता है। इसका बड़ा फायदा है कि बच्चा बाइक या स्कूटर से गिरेगा नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 क 11) के अधीन तैयार किए जाने वाले हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे होने चाहिए।

लाइट केयरिंग, एडजेस्टेबल, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल हो
भारी नायलॉन, पर्याप्त कुशनिंग युक्त फोम वाली मल्टीफिलामेंट सामग्री से बना हो
30 किलो तक वजन उठाने की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया हो

नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। ये नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा।

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