GST Relief: कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों के लिए GST कंप्लायंस को लेकर कई बदलाव किए हैं, जिससे कारोबारी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी GSTR-1, IFF, GSTR-4 और ITC-04 भरने की तारीख बढ़ी, रिटर्न फाइल करने में लेट फीस माफ
GST Relief: कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों के लिए GST कंप्लायंस को लेकर कई बदलाव किए हैं, जिससे कारोबारी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी. उन कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है जिन्होंने मार्च, अप्रैल 2021 का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर लेट फीस पर माफी दी है. ऐसे कारोबारियों को मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के टैक्स पीरियड के लिए फॉर्म GSTR-3B भरने के लिए 15 दिन तक कोई लेट फीस Late Fees नहीं ली जाएगी. यानी उन्हें रिटर्न भरने के लिए 15 दिन की मोहलत मिलेगी. इसके बाद भी 15 दिन के अंदर उन्हें 9 परसेंट की दर से लेट फीस का भुगतान करना होगा. इसके बाद 18 परसेंट की दर से भुगतान करना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये छूट 18 मई 2021 से लागू मानी जाएगी. इसके अलावा अप्रैल के सेल्स रिटर्न की अवधि को भी 11 मई से बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया है. कंपोजिशन डीलर्स के लिए GSTR-4 4 दाखिल करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है
मंथली, तिमाही रिटर्न भरने वालों को भी राहत
5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी जो हर महीने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के लिए फॉर्म GSTR-3B भरने में 30 दिन की मोहलत दी गई है, यानी 30 दिन के लिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी. साथ ही QRMP स्कीम के तहत तिमाही रिटर्न भरने वालों (Jan-March, 2021) को 30 दिन तक लेट फीस नहीं देनी होगी. आपको बता दें कि कारोबारियों को किसी महीने का GSTR-1 अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल होता है और GSTR-3B अगले महीने की 20-24 तारीख तक फाइल करना होता है. कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 में कंप्लायंस में राहत दी है.