Gyanvapi-Masjid

वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई वीडियोग्राफी के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ सुनवाई करेगी। लेकिन इससे पहले सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी की एक अदालत द्वारा जिला प्रशासन को परिसर के अंदर सर्वेक्षण के स्थान को जल्द सील करने के निर्देश जारी कर चुकी है। जहां सर्वेक्षण दल को कथित तौर पर एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश नहीं हो सकेगी। क्योंकि अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। कमीशन की कार्रवाई के लिए अदालत की ओर से नियुक्त असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं तैयार हो सकी है।

कोर्ट में एप्लिकेशन देकर दूसरे दिन की तारीख देने का अनुरोध किया जायेगा। सर्वे के दौरान सैकड़ों फोटो और कई घंटे के वीडियो हैं। उन्हें देख-समझ कर रिपोर्ट को तैयार करने में समय लगेगा। उधर, सर्वे रिपोर्ट को लेकर विशेष कमिश्नर विशाल सिंह का दावा है कि आज 12 से 2 बजे तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दिया जायेगा।

बता दें सर्वे के दौरान टीम ने वजूखाने के लिए बने कृत्रिम तालाब से पानी खाली कराया। हिंदू पक्ष का दावा है कि पानी हटते ही उस स्थान पर शिवलिंग दिखाई दिया। जिसके बाद उससे देखते ही हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन सर्वे स्थल से निकलकर सीधे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत पहुंच गए। इसके बाद कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया। वहीं, मौके पर सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी गई है।

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