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MediaOne TV: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश पर लगाई रोक, दी चैनल के प्रसारण की अनुमति

मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन (MediaOne) के प्रसारण पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने चैनल को अगले आदेश तक प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने इस समाचार और करंट अफेयर्स चैनल को 31 जनवरी को बंद करने के लिए मजबूर किए जाने के छह सप्ताह बाद अपने संचालन को फिर से रिन्यू करने का निर्देश दिया।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), सूर्यकांत (Surya Kant) और जस्टिस विक्रम नाथ (Vikram Nath) की पीठ ने मीडिया वन से संबंधित गृह मंत्रालय की फाइलों का अध्ययन करने के बाद आदेश पारित किया और केंद्र को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अदालत अगली तारीख पर विचार करेगी कि क्या केंद्र द्वारा प्रस्तुत मैटेरियल्स का खुलासा किया जा सकता है या याचिकाकर्ता के साथ साझा किया जा सकता है।

बता दें की MediaOne TV चलाने वाली मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड (Madhyamam Broadcasting Limited) ने तब केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने 30 सितंबर, 2021 से 29 सितंबर, 2031 तक रिन्यू के लिए प्रसारण अनुमतियों के लिए आवेदन किया था।

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