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BIS के नए नियम के मुताबिक़ फ्रूट जूस के पैकेट पर लिखना होगा अब ये बात

Fruit Juice

अब से जब भी आप मीठे जूस का पैकेट खरीदेंगे तो आपको ब्रांड के नीचे जूस में मौजूद शुगर या सीरप बेस फ्रूट जूस लिखा मिलेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) के मताबिक फ्रूट जूस के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए तो फ्रूट जूस के पैकेट पर शुगर या सीरप बेस फ्रूट जूस लिखना पड़ेगा। बीआईएस का कहना है कि फ्रूट जूस में एडेड या स्वीटेन्ड फ्रूट जूस लिखना अनिवार्य होना चाहिए। एक किलो जूस में 15 ग्राम से ज्यादा शुगर होने पर शुगर एडेड लिखा जाना ज़रूरी है।

उपभोक्ताओं की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए बीआईएस ने कहा कि ब्रांड के पास ही स्वीटेन्ड फ्रूट जूस लिखा जाना चाहिए। सभी तरह के फ्रूट जूस, फ्रूट प्योरी, फ्रूट नेक्टर और इससे संबंधित प्रोडक्ट के मानकीकरण के लिए व्यापक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। बीएसआई की वेबसाइट में शुगर लेबलिंग को लेकर प्रस्ताव डाल दिए गया है, जिससे आम लोग अपनी राये दे सकें।

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