भविष्य में घरेलू उड़ान में सवार होने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने सामान के लिए फिर से सोचना पड़ सकता है। दरअसल, फ्लाइट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को विमान के केबिन के अंदर केवल एक बैग ले जाने की अनुमति होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) ने एक नए सर्कुलर में यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब हवाई अड्डों पर ‘वन हैंड बैग नियम’ (One Hand Bag Rule) लागू किया गया है।
भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा करने वाले CISF ने बताया कि एक से अधिक हैंडबैग ले जाने वाले यात्रियों के कारण निकासी समय में वृद्धि हुई है, और इसके साथ ही देरी भी होती है। इससे PESC प्वाइंट पर भीड़भाड़ और यात्रियों को असुविधा भी होती है। एक से अधिक केबिन बैगेज के साथ उड़ान भरने वाले यात्रियों के चलते देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा चेक-इन काउंटर चोक हो जाता है।
हवाईअड्डा सुरक्षा बल ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि यात्रियों के बोर्डिंग पास/टिकटों पर यह जानकारी लगाकर यात्रियों को वन हैंड बैग नियम के बारे में सूचित करें। इसके साथ ही हवाईअड्डा संचालकों को एक हैंड बैग नियम के बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिए होर्डिंग लगाने का भी निर्देश दिया गया है।