कांग्रेस (Congress) नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोड रेज मामले (Road Rage Case) में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में इस मामले की समीक्षा के लिए फैसला किया कि क्या सिद्धू को 32 साल पुराने रोड रेज मामले में अधिक गंभीर प्रकृति के आरोपों का सामना करना चाहिए।
यह रोड रेज मामला साल 1988 का है। सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू (Rupinder Sandhu) के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे थें। इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह (Gurnam Singh) से कहासुनी हो गई। इसी बीच सिद्धू ने गुरनाम को घुटना मारकर गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह अस्पताल में भर्ती हुए, जहां उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके बाद सिद्धू और उनके दोस्त पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ, जिसे बाद में ख़ारिज कर दिया गया। फिर मई 2018 में, SC ने सिद्धू को 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया।
इसके खिलाफ गुरनाम सिंह के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित परिवार ने एक समीक्षा याचिका दायर कर सजा बढ़ाने की बजाय चोट पहुंचाने से ज्यादा गंभीर श्रेणी के अपराध के लिए सजा की मांग की थी। हालांकि, सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जेल की सजा नहीं देने का आग्रह किया था।