Home National मेरिट के साथ आरक्षण भी जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

मेरिट के साथ आरक्षण भी जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा (All India quota, AIQ) सीटों में ओबीसी के लिए 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections, EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुमति दे दी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरिट के साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है। इसे विरोधाभासी नहीं मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण वितरण प्रभाव को बढ़ाता है। उच्च अंक योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हैं।

मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती है जो कुछ वर्गों को अर्जित किया जाता है। योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए।

Join Telegram

Join Whatsapp

Exit mobile version