Report by Manisha:
गुरुवार को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल का मानना है कि राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा काट रहे ए जी पेरारिवलन की सजा की अवधि घटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2018 में की गई सिफारिश पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम अधिकार देता हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने रिकॉर्ड में शामिल किये गये सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर गौर करने के बाद यह फैसला लिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि एक हलफनामे में केंद्र सरकार को मिले प्रस्ताव पर कानून के तहत कार्य किया जाएगा। शीर्ष अदालत को 21 जनवरी को सूचित किया गया था कि राज्यपाल पुरोहित राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की सजा घटाने की राज्य सरकार की 2018 की सिफारिश पर तीन-चार दिन में फैसला करेंगे।