मंगलवार को नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक फोटो लेने और छेड़खानी करने के जुर्म मेंपॉक्सो कोर्ट पटना के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने23 वर्षीय अभियुक्त अश्वनी कुमार उर्फ छोटू को दोषी पाया। उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
वहीं, दुसरी ओर विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को तीन लाख रुपया मुआवजा आपराधिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत देने का निर्देश जिला विधिक प्राधिकार को दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि इस मामले की पीड़िता, माता-पिता और अनुसंधानकर्ता ने गवाही दी। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पॉस्को के विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा सुनायी है।
स्पीडी ट्रायल की प्रभारी इंस्पेक्टर उमा सिंह ने बताया कि यह घटना सात वर्ष पूर्व बाढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियुक्त ने नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक फोटो खींच ली और उससे छेड़खानी करने लगा। जब इसका विरोध पीड़िता के माता-पिता ने किया, तब अभियुक्त उसके साथ भी झगड़ा करने लगा था। इसके बाद निडर होकर पीड़िता के परिवार वालों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी था। इसके बाद पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।
रिपोर्ट: मनीषा