बिहार पंचायत चुनाव को लेकर कुछ दिनो पहले ही चुनाव आयोग ने अधिसूचना निकाली थी। चुनाव 11 चरणो मे होंगे और इसे शांतिपूर्वक करवाने के लिए आयोग द्वारा कई निर्देश भी जारी किए हैं। जिससे अंतर्गत भावी प्रत्याशियों, नेताओं और अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
पंचायत चुनाव को नज़र में रख सबसे पहला आदेश बिहार पुलिस विभाग के लिए है। राज्य चुनाव आयोग ने पिछले तीन-चार साल से एक ही जगह तैनात पुलिस अधिकारियों को हटाने व सबके स्थान में फेर-बदल करने का निर्णय लिया है। राज्य के एक ही जिले में जो भी डीएसपी अफसर एवं थाने के सब-इंस्पेक्टर और दरोगा काम करते आ रहे है उनके स्थानांतरण करने का फैसला लिया गया है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को पत्र लिख बात की सुचना दी है। वहीं दूसरी ओर बाकि अन्य स्तर के पदाधिकारियों के होने वाले तबादले को फिलहाल रोक दिया गया है। जैस निर्वाचन, अनुमंडल एवं जिला स्तर के अन्य पधादिकारियों के स्थानांतर नहीं होंगे और अगर करनी भी पड़ी तो इसमें चुनाव आयोग की स्वीकृति लेनी होगी। इस सूचन के प्रति क्रियात्मक होने और 15 दिन के अंदर इस पर भी अमल करने को कहा गया है।
यह पहली बार होगा जब पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर के साथ ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने हर इवीएम के मतगणना टेबल पर एक-एक महिला एवं पुरुष कर्मियों को तैनात रहने की आदेश दिया है। हर मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मियों संग प्रत्येक टेबल पर एक महिला कर्मी भी तैनात रहेंगी। चुनाव के दौरान सभी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए वेडिओग्राफर का प्रबंध होगा, साथ ही हर जग़ह सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है।