राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। यदि किसी तरह की संपती अगर आप अपने घर के बुजुर्ग के नाम खरीदते हो तो उस पर भी स्टांप के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी है। इस कारण राज्य में मकान और प्लाॅट खरीदना सस्ता हो गया है।
सीएम गहलोत ने स्टांप ड्यूटी को लेकर बजट में कई घोषणाएं की है।
- गहलोत सरकार ने बेटी-बहू के नाम पर संपती की गिफ्ट डीड करने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। वर्तमान में इस मामले में स्टांप ड्यूटी 1 फीसदी अधिकतम 1 लाख रुपये ली जाती थी।
- 100 वर्गगज तक के भूखंड या बने हुए मकान की खरीद पर लोगों को अब स्टांप ड्यूटी में एक फीसदी की छूट मिलेगी।
- गहलोत सरकार ने स्टांप ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत प्रदान की है।
- गहलोत सरकार के नए फैसले के बाद 100 वर्ग गज तक के प्लाॅट जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। उस पर स्टांप और सरचार्ज के पेटे 65 हजार रुपये ही लगेंगे यानी 13 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।
- इसी तरह अगर ये भूखंड 60 साल या उससे ज्यादा एजग्रुप के व्यक्ति के लिए खरीदा जाता है तो इस भूखंड की खरीद पर लगने वाले पंजीयन फीस जो 1 फीसदी लगती है वह आधी देनी पड़ेगी। यानी 1 हजार रुपये की जगह 500 रुपये पंजीयन फीस देनी पड़ेगी।
सीएम गहलोत ने पिछले बजट में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट खरीद पर स्टांप ड्यूटी को 6 फीसदी से कम करके 4 फीसदी किया है। इस छूट की अवधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 करने की घोषणा की है। वर्तमान में इस निर्णय से 50 लाख रुपये की कीमत का फ्लैट खरीदने वालों को 1.30 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है। वही 50 वर्गगज तक के कॉमर्शियल भूखंड पर स्टांप ड्यूटी पर एक फीसदी की छूट देने की घोषणा की है। पेरेंटल (पैतृक सम्पत्ति) प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उसका हकत्याग करने पर स्टांप ड्यूटी 5 हजार रुपये लगती है, जिसे कम करके अब 500 रुपये कर दिया है। सरकार ने अब बेटी-बहू के नाम पर सम्पत्ति की गिफ्ट डीड करने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को खत्म कर दिया है। वर्तमान में इस मामले में स्टांप ड्यूटी 1 फीसदी ( अधिकतम 1 लाख रुपये) ली जाती थी।