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बिहार पुलिस में थर्ड जेंडरों की बहाली को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के संकल्प के अनुसार, ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग अनुसूची (2) में सम्मिलित किया गया है। सिपाही एवं दारोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर को मौका दिया जाएगा। सरकारी नियुक्ति में किन्नरों को आरक्षण देने के मुद्दे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गृह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। गृह विभाग के अनुसार, ट्रांसजेंडरों की आबादी के अनुसार, आगामी नियुक्ति के चरणों में 51 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की पुलिस सेवा में सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। इसमें सिपाही के लिए 41 जबकि अवर निरीक्षक के लिए 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।

प्रत्येक 500 के स्लॉट में पिछड़ा वर्ग के रोस्टर बिंदु के विरुद्ध एक ट्रांसजेंडर की नियुक्ति होगी। योग्य ट्रांसजेंडर नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य उम्मीदवार से भरा जाएगा। बैठक के बाद इसकी अनुशंसा की गई है। बैठक में गृह विभाग सह सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, गृह सचिव के सेंथिल कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव महेंद्र कुमार व गृह विभाग विशेष शाखा के संयुक्त सचिव अनिमेष पांडेय उपस्थित थे।

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