क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला।:-
- बिहार में नाईट कर्फ्यू का लिया गया फैसला।
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू।
- 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, क्लब, मॉल, पार्क रहेंगे बंद।
- नगर क्षेत्रों और प्रखंडों में जरूरत अनुसार लग सकती है धारा-144।
- शादी में 100 और दाह संस्कार में 20 लोगों को
बिहार में बढते कोरोना संक्रमण के बीच आज नीतीश ने बङा फैसला लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिये गये फैसले के अनुसार प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है और लोगों के जान-माल की हिफाजत करना सरकार के लिये बङी चुनौति और जिम्मेदारी दोनों है। सरकार ने सिनेमा हाँल, माँल, जिम और रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्णय लिया है तो वहीं नाईट कर्फ्यू ( रात के 9 बजे से सुवह के 5 बजे तक ) के साथ स्कूल काँलेज को 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है साथ ही भीङ को नियंत्रित करने के लिये धारा 144 लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट और ढाबा में खाने पर प्रतिबंध रहेगा तो वहीं मोहल्लावार दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। शादी- विवाह 100 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जायेगी तोऔर श्राद्ध कर्म में 25 लोग शामिल हो सकते हैं। सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक ही चलेंगे।होम डिलीवरी रात के 9 बजे तक ही होगा।
बिहार में नई गाइडलाइन जारी ।।
क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद
- 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा.
- पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन.