Article-144

सोमवार, 22 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना में TET और CTET के अभ्यर्थियों द्वारा डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया गया था। जिसमें पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठी भी बरसाई गयी थी। क्योंकि प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हो गया और पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में कई लोग छात्र घायल हो गए। और अब पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके तहत शहर के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

पटना के गर्दनीबाग इलाके को छोड़ कर शहर के किसी भी इलाके में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीएम का यह फैसला सोमवार, 22 अगस्त को हुए शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद लिया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के मामले में की जांच जारी है। इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी जायेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही डीएम ने अभ्यर्थियों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें। साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करें। डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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