Lalu Prasad Yadav

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनपर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, लालू यादव पर झारखंड के पलामू की एक विशेष अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले (Poll Code Violation Case) में 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये केस करीब 13 साल पुराना है। कोर्ट ने लालू को मामले में जुर्माना लगाकर बरी कर दिया है। अब उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होने की जरुरत नहीं है।

बता दें की लालू, साल 2009 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में हेलिकॉप्टर से गढ़वा पहुंचे थे। उनपर हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर लैंड करवाने का आरोप था। चुनाव आयोग ने लालू के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। यादव 2009 के इस मामले में विशेष सांसद, विधायक अदालत के समक्ष पेश भी हुए थे।

पिछले महीने, CBI ने ‘रेलवे की नौकरी के लिए जमीन’ मामले में आरोपी के रूप में लालू यादव, उनकी पत्नी, बेटियों और कई अन्य लोगों के नाम पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। CBI ने दिल्ली और बिहार में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कथित घोटाला तब हुआ जब यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे।

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