Bihar-Vehicle

बिहार में रहते हैं और बहार के राज्यों के नंबर से अपनी गाड़ियों को बिहार की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, बिहार के बाहर के राज्यों जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बाकि अन्य राज्यों का नंबर लेकर अगर आप बिहार की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो सतर्क हो जाइये। क्योंकि दूसरे राज्यों का नंबर लेकर अब लोग बिहार में गाड़ी नहीं चला पायेंगे। बिहार सरकार के अनुसार यह जरुरी है कि बिहार की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो। और ऐसा नहीं करने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

आपको बता दें कि बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि बिहार के अलावे देश के अन्य राज्यों से Registered गाड़ियों के मालिकों पर करवाई की जाएगी। और ऐसे वाहनों को अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने से रोका जायेगा। साथ ही विशेष अभियान के द्वारा राज्य के सभी DTO, MVI और ESI को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस अभियान द्वारा दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सैकड़ों वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इस करवाई के दौरान सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि की भी जांच की गई है, जिसमें जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी किया गया है।

संजय अग्रवाल के अनुसार टैक्स चोरी जैसे अन्य कारणों के कारण वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे स्थायी तौर पर बिहार की सड़कों पर दौड़ते हैं। जो कि मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। जिस कारण बिहार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो लोग इस जाँच से बचे हुए हैं जो बिहार के बाहर के वास्तविक वाहन मालिक हैं। उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है,क्योंकि वो अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर बिहार के बाहर के राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें इस जांच से दूर रखा जायेगा और फाइन भी नहीं देना पड़ेगा।