Single-Use-Plastic

बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use Plastic) पर प्रतिबंध को फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए, बताया कि अब एक जुलाई, 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होगा। इसके तहत एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। हालांकि, कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का उपयोग जारी रहेगा।

दरअसल, 15 दिसंबर 2021 से राज्य में प्रतिबंध लागू हो गया था। लेकिन इसके एक दिन बाद ही राज्य सरकार की ओर से यह छूट निल गयी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र की तरह ही बिहार में भी एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध प्रभावी होगा। उन्हीं प्लास्टिक और थर्मोकॉल पर प्रतिबंध रहेगा जो केंद्र की अधिसूचना में है। भारत सरकार ने 12 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था।

प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्मोकॉल की प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टरर पर बैन रहेगा।