sharab

एक तरफ बिहार में शराबबंदी को लेकर हर संभव सख्ती बरती जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए शराब के सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सरकार ने ‘हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया है। इस विधेयक के मुताबिक, अब प्रदेश में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। इससे पहले प्रदेश में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही बेच सकता था।

ये विधेयक हुए पारित

  • हरियाणा नगर निगम क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2021,
  • हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध (संशोधन और सत्यापन) विधेयक, 2021
  • पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
  • हरियाणा कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2021
  • हरियाणा विनियोग (नंबर 4) विधेयक, 2021
  • इन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध: बिहार, गुजरात, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम ड्राय स्टेट। इन राज्यों में शराब पर पूर्ण पाबंदी है। मणिपुर के कुछ जिलों में भी शराब पर आंशिक प्रतिबंध है।

विभिन्न राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम उम्र

25 वर्ष

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र (पहले दिल्ली भी इसी श्रेणी में आती थी) में 25 से कम उम्र वालों के लिए शराब पीने की मनाही है। हालांकि, महाराष्ट्र में 21 या इससे अधिक उम्र के लोग हल्की बीयर का लुत्फ उठा सकते हैं।

23 साल

केरल में 2017 से पहले शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया।

18 साल

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, सिक्किम, लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर में लोग 18 साल की उम्र से ही शराब का सेवन कर सकते हैं।