labour

बिहार में श्रम संसाधन विभाग ने कामगारों के लिए एक नियमावली जारी की है। जिसके अनुसार कल कारखानों में आठ घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा। विभाग के इस निर्णय का लाभ राज्य के निबंधित आठ हजार से अधिक फैक्ट्री के दो लाख से अधिक कामगारों को होगा। विभाग ने कामगारों व नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनाई है।

इसके तहत तय किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाय। एक कामगार से अधिकतम आठ घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कामगार से अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा।

अगर आपातकालीन स्थिति में कामगारों से एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम लिए गए तो किसी वर्ष की एक तिमाही में 125 घंटे ही कामगारों से काम लिए जाएंगे। तय समय से अधिक काम कराने पर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कामगार आठ घंटे से अधिक काम करेगा तो उसे ओवरटाइम के तौर पर दोगुना वेतन देना होगा। कामगारों को यह राशि दैनिक या मासिक के तौर पर दी जा सकेगी।

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