कई महीनों से चले आ रहे कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले में कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहने की बात कही है।
Karnataka HC says wearing Hijab is not an essential religious practice of Islam.
— ANI (@ANI) March 15, 2022
चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी (Chief Justice Ritu Raj Awasthi), जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित (Justices Krishna S Dixit) और जस्टिस जेएम खाजी (Jaibunnisa Mohideen Khazi) की बेंच ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन केवल एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते और न ही वे हिजाब पर रोक का विरोध कर सकते हैं। ये सुनवाई काफी दिनों से चल रही थी। अदालत के फैसले को देखते हुए दक्षिण कर्नाटक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है।
बता दें की हिजाब मामला कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज से 27 दिसंबर, 2021 को शुरू हुई थी, जब कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास आने से रोका गया था। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में बजरंग दल के 26 साल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या कर दी गई थी। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।