दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों (Firecrackers) की बिक्री और उपयोग पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध (Firecracker Ban) लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल के निर्देश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और पटाखे की फोड़ने पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी राज्य पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने दी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई है।

गोपाल राय ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, “दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।” उन्होंने आगे लिखा, “इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।”

बता दें की पिछले तीन वर्षों से दिवाली के दौरान दिल्ली के वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पिछले साल भी सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था।

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