बिहार में अब सिंगल यूज़्ड प्लास्टिक खरीदना महंगा पड़ेगा I प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग ने यह जानकारी दी है की 14 दिसंबर की मध्य रात्रि से थर्माकोल समेत हर तरह के सिंगल यूज़्ड प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा I इस नियम का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डित किया जाएगा
जनसम्पर्क विभाग ने बताया की 14 दिसंबर की मध्य रात्रि से थर्माकोल और सिंगल यूज़्ड प्लास्टिक से बने हर उत्पाद पर परतुबन्ध लगा दिया जाएगा I इसका आयत, वितरण, विनिर्माण, परिवहन और विक्रय करना दण्डनीय अपराध होगा I विभाग ने आगे बताया की थर्माकोल से बने चम्मच, कप, और प्लेट के अलावा इससे बने बैनर और ध्वज पर प्रतिबन्ध होगा I इससे पहले भी प्लास्टिक बैन करने को प्रदेश सरकार एक नियम लायी थी जिसमे किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की जेल और एक लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों के साथ दण्डित किया जा सकता है
इस नियम में भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमो का उलंघन करता पाया गया तो उसपर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत उसे 5 साल की जेल और , लाख रूपए जुर्माना देना पड़ सकता I उत्तर प्रदेश में भी प्लास्टिक बैन हो चूका है I यहां दुकानदार प्लास्टिक से बने बैग्स के बजाय कपड़े से बने थैलों का उपयोग करते हैं I दरअसल प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुक्सान पहुँचता है और मिट्टी की उपज भी कम होती है .