पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर में रामाशीष चौक के पास बस स्टैंड, टेंपो स्टैंड सहित थाना और पुलिस भवन को 24 घंटे के भीतर खाली कर एनएच को खाली जमीन देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और मरम्मत की समीक्षा की। हाईकोर्ट ने कहा कि रामाशीष चौक के पास खाली पड़ी जमीन को तत्काल दिया जाए ताकि सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू किया जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के डीएम को भूमि अधिग्रहण का पैसा भूस्वामियों को जल्द से जल्द भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने की।
मामले की सुनवाई के दौरान एनएच के वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि हाजीपुर में रामाशीष चौक के पास बस स्टैंड, टेंपो स्टैंड समेत पुलिस थाना व पुलिस भवन मौजूद होने से एनएच का निर्माण वर्षों से ठप है। कई बार हटाने के आदेश दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दस साल पहले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन समय पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होने, मुआवजा राशि का भुगतान न होने और अतिक्रमण की समस्या के कारण परियोजना को नुकसान हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सड़क निर्माण में भारी वृद्धि हुई है।
कोर्ट ने कहा कि इन हाईवे के निर्माण में हो रही देरी की समीक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कोर्ट के दखल के बिना काम आगे नहीं बढ़ रहा है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट राज्य के लोगों के प्रति भी जिम्मेदार है। इसलिए हम असहाय हैं और हमें हस्तक्षेप करना होगा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए सख्त कदम उठाते हुए समय सीमा तय करनी होगी ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू हो सके।