पटना हाई कोर्ट में सोमवार से फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। सोमवार से गुरूवार तक फिजिकल सुनवाई जबकि शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई। कुछ दिन पहले इसको लेकर हाई कोर्ट के जजो और 3 सदसीय समिति की बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ था। फिजिकल सुनवाई के मद्देनज़र एसओपी जारी कर दी गई है। हाई कोर्ट तथा कोर्ट रूम परिसर में प्रवेश हेतु नए नियम बनाए गए हैं। हाई कोर्ट के गेट नंबर एक से जजो के आने-जाने की व्यवस्था है जबकि गेट नंबर तीन से वकील व उनके मुंशी को आने-जाने की अनुमति है। वहीं गेट संख्या चार से वकील उनके मुंशी हाईकोर्ट कर्मी सहित अन्य लोग कोर्ट परिसर में आ सकेंगे। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
हाई कोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल का अच्छी तरह पालन हो इसके इ-पास जारी किया जाएगा। कोर्ट रूम में उन्ही को प्रवेश मिलेगा जिसके पास इ-पास होगा। इ-पास ऐसे लोगों के लिए जारी होगा जिनका सुनवाई से कोई मतलब होगा। सुनवाई के दौरान तलब किये जाने वाले सम्बंधित व्यक्ति या अधिकारी के लिए इ-पास ज़रूरी होगा। सभी के लिए मास्क लगाना, सामाजिक दुरी का पालन और कोविड से जुड़े सभी नियमो का पालन करना ज़रूरी होगा। खांसी, ज़ुखाम और बुखार जैसे लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को कोर्ट परिसर में आने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सूचि बद्ध मुक़दमे वाले वकीलों और उनके मुंशियों को हाई कोर्ट परिसर में आने की अनुमति होगी। काम समाप्त होते ही वकील अपने मुंशी सहित हाई कोर्ट परिसर छोड़ देंगे। हाईकोर्ट के तीनों वकील संघों के दस-दस वकीलों को नये एसओपी का पालन कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।