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बिहार में पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर की छपाई जिला स्तर पर की जाएगी. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चार पदों पर चुनाव एम-2 ईवीएम के माध्यम से होना है. ईवीएम में प्रयोग होने वाले मतपत्र तथा निविदा मतपत्र के रूप में प्रयोग होने वाले मतपत्र को जिला स्तर पर ही अत्यंत गोपनीयता एवं सुरक्षा के साथ मुद्रित करने का निर्णय लिया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के भीतर मतपत्र की छपाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए प्रिटिंग प्रेस को नियमानुसार चिन्हित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

सोमवार को आयोग के सचिव द्वारा सभी जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत को दिये गये निर्देश के अनुसार प्रत्येक पद के लिए चिन्हित ईवीएम के लिए पांच मतपत्र प्रति बूथ और 20 मतपत्र प्रति मतदान केंद्र के लिए निविदा मतपत्र। रुपये की दर से मतपत्र मुद्रित किया जाना है। इसके अलावा 10 प्रतिशत सुरक्षित बैलेट पेपर टेंडर के लिए और ईवीएम में उपयोग के लिए अतिरिक्त मुद्रित किया जाना चाहिए। आयोग ने मतपत्र के आकार और अन्य विशेषताओं को ईवीएम के अनुसार तय किया है।

एक शीट बैलेट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे

आयोग के अनुसार, एक शीट बैलेट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे। यदि 16 से कम उम्मीदवार हैं, तो नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा जबकि 16 से अधिक होने पर इसे बैलेट पेपर शीट-2 पर अंकित किया जाएगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या 33 से 48 के बीच है तो तीन और यदि उम्मीदवारों की संख्या 49 से 64 के बीच है तो चार शीट का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों की क्षमता है। इसके लिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है।