पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को हसनपुर विधानसभा छेत्र से उनकी सदस्यता को चुनती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में हसनपुर छेत्र से उनके विधायकी को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने विजय कुमार यादव की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों से पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। इसी दिन आगे की सुनवाई के मुद्दे तय किये जायेंगे।
याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के 100 का हवाला देते हुए निर्वाचन को खारिज करने की अपील की। तेजप्रताप यादव पर याचिकाकर्ता न अपने नामकम पर सम्पति छुपाने का आरोप लगाया है। इसको आधार बना कर दूसरे नंबर पर रहे jdu के प्रत्याशी राजकुमार राय को विजय घोषित करने की मांग की है। आप सब को ज्ञात होगा की हसनपुर चुनाव का नतीजा पिछले साल 10 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था।