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बिहार के बेगूसराय में धोनी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, जाने आरोप …

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों के खिलाफ बेगूसराय की सीजेएम कोर्ट में चेक बाउंस के मामले में मामला दर्ज किया गया है। डीएस इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी ने यह मामला बेगूसराय सीजेएम की अदालत में दायर कर आरोप लगाया है कि ‘न्यू ग्लोबल प्रोड्यूस इंडिया लिमिटेड’ नाम की कंपनी द्वारा मुहैया कराया गया 30 लाख का चेक बाउंस हो गया।

चूंकि धोनी उत्पाद का प्रचार करते हैं और उन्हें कंपनी का अध्यक्ष कहा जाता है, इसलिए उनका नाम भी प्राथमिकी में शामिल किया गया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार मिश्रा (Judicial Magistrate Ajay Kumar Mishra) के पास भेज दिया। जहां सुनवाई की अगली तारीख 28 जून तय की गई है।

जानकारी के अनुसार, न्यू ग्लोबल प्रोड्यूस इंडिया लिमिटेड (New Global Produce India Limited) ने प्रदान करने के लिए डीएस एंटरप्राइजेज (DS Enterprises) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 30 लाख की खाद उत्पाद (Fertilizer) की डिलीवरी भी हो गई थी। लेकिन कथित तौर पर कंपनी ने विक्रेता के साथ सहयोग नहीं किया और बड़ी मात्रा में उर्वरक बिना बिके रह गया।

जिस पर कंपनी को कानूनी नोटिस दिया गया, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कंपनी ने सामने से कोई जवाब दिया। जिसके बाद डीएस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने कंपनी के लोगों के ऊपर केस दर्ज कराया। शिकायत में न्यू ग्लोबल प्रोड्यूस इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के अध्यक्ष महेंद्र सिंह धोनी, सीईओ राजेश आर्य और अन्य के नाम भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 120(B) और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत हैं।

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