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बिहार में शराब पीने पर नहीं जाना होगा कोर्ट, जानिए कहां सलट जाएगा मामला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल चौदह एजेंडे को स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 को स्वीकृति दे दी गई। इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद शराब पीने वाले लोगों को जमानत के लिए अब अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी।

शराब पीते हुए पकड़े जाने पर किसी भी शख्स को एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आर्थिक दंड लगा कर जमानत दे दी जाएगी। साथ ही, जो लोग पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, यदि वो शराब बेचने वाले धंधेबाज का नाम पुलिस-प्रशासन को बता देंगे तो उन्हें मामूली फाइन देकर जमानत दे दी जाएगी।

साथ ही शराब के कारोबार में पकड़ाए वाहनों का अब लैब रिपोर्ट मिलने के बाद वीडियोग्राफी करा कर उसकी नीलामी करवाई जाएगी। वाहनों को पकड़े जाने के बाद राज्यसात करने की प्रक्रिया थी। इसके कारण कानूनी प्रक्रिया में काफी देर हो जाती थी। मगर अब इस प्रकार के वाहनों की नीलामी कम समय में हो जाएगी।

संशोधन विधेयक में अभी प्रावधान किया गया है कि किसी वैसे वाहन जिसमें पहली बार शराब पकड़ी जाती है या उससे कारोबार नहीं किया गया हो तो उसके वाहन मालिक से एक निश्चित राशि लेकर छोड़ दिया जाएगा। किसी भी निजी गाड़ी या सार्वजनिक परिवहन में एक-दो बोतल शराब पकड़े जाने पर उससे फाइन लेकर छोड़ने का प्रावधान लाया गया है।

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