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नाबालिग बच्चों के पैरेंट्स ध्यान दें, गाड़ी चलाते बच्चे पकड़े गए तो दर्ज होगा केस

देश में आये दिन सड़क हादसे की खबर बढ़ती ही जा रही है। और इस हादसे का एक बड़ा कारण नाबालिग बच्चों का गाड़ी चलाना भी है। लेकिन अब बिहार में परिवहन विभाग ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों (Minor Children) और उनके पैरेंट्स पर नकेल कसने के लिए नए नियम बनाये हैं। परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में चलंत दस्ता सिपाही को तैनात किया है। और अगले महीने यानि अगस्त से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जनि शुरू हो जाएगी।

आपको बता दें कि नाबालिग वाहन चालकों पर विभाग द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इनके साथ ही नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों को 25 हजार रुपये तक का जुर्मान भी देना पड़ेगा। विभाग द्वारा बनाये गए नए नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं, 16 से 18 साल तक के नाबालिग सिर्फ बिना गियर वाले वाहन चला सकते हैं।

लेकिन बिहार के सभी जिलों में नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल, कार समेत अन्य गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं। जिस कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। जिसपर लगाम लगाने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाने जा रही है। जिसके तहत परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों और अभिभावकों को नए नियमों का सख्ती से पालन कराने की रणनीति पर काम शुरू कर रही है।

बता दें कि नए नियमों के आदेश को सभी जिलों को भेजा गया है और उस पर अमल लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों की ड्यूटी नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने में लगाई जाएगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो बाइकर्स रोड पर स्पीड बाइक चलते हैं या फिर स्टंट करते हैं उनके लिए भी परिवहन विभाग द्वारा सख्त नियम बनाये गए हैं। परिवहन विभाग ने शहरी इलाकों में तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाले बाइकर्स और स्टंटबाजों के खिलाफ चलंत दस्ता के सिपाहियों को विभाग की ओर से इसके लिए दो दिन की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पीड से गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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