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शादी करने के लिए पंडित से पहले माननी होगी सरकार की ये बातें, जाने नई गाइडलाइन

कोरोना संकरण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार राज्य में कई पाबंदियां लगा चुकी है और हर बीते दिन के साथ साथ संक्रमण के फैलाव को देखते हुए नई नई पाबंदियां लगाई जा रही है। इसी बीच अब सरकार शादियों के लिए नई गाइडलाइन ले कर आई है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी है। पहले से लागू इस व्यवस्था को लेकर पर कोई तय फॉर्मेट नहीं था।

लेकिन अब बिहार सरकार के गृह विभाग ने 21 जनवरी, शुक्रवार को विवाह संबंधी सूचना, पुलिस को देने के लिए तय फॉर्मेट जारी किया है। इसके तहत लोगों को शादी संबंधी सूचना में दूल्हा दुल्हन के नाम के साथ उनका पता भी दर्ज करना होगा। सरकार की इस गाइडलाइन के अनुसार शादी से कम से कम 3 दिन पहले घर वालों को अपने नजदीकी पुलिस थाने में सुचना देनी होगी।

गृह विभाग द्वारा जारी शादी संबंधी सूचना के तय फॉर्मेट को सभी जिलों के डीएम और एसपी को 21 जनवरी को भेज दिया है। फार्मेट के तहत सबसे पहले दूल्हे का नाम लिखना होगा। इसके बाद पता और फिर माता-पिता का नाम देना होगा। इसी तरह दुल्हन के भी नाम-पता और माता-पिता का नाम बताना होगा। साथ ही वैवाहिक स्थल का विवरण और तारीख लिखना होगा।

आपको बता दें कि इस फॉर्मेट में यह भी लिखा होगा कि विवाह के लिए न तो दहेज लिया गया न दिया गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा और इसमें कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया जा रहा है। गृह विभाग ने इसका पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश अभी संबंधी अधिकारियों को दे दी है।

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