Home State पटना हाई कोर्ट की पाटलिपुत्र स्टेशन पर सख्त टिपण्णी, कहा; सड़क निर्माण...

पटना हाई कोर्ट की पाटलिपुत्र स्टेशन पर सख्त टिपण्णी, कहा; सड़क निर्माण में नहीं मिली राशि तो बंद होगी स्टेशन।

HIGHCOURT

पाटलिपुत्र स्‍टेशन पटना शहर के लोगों के लिए अब काफी महत्‍वपूर्ण हो चुका है। इस स्टेशन के बनने के बाद से पटना जंक्‍शन और दानापुर स्‍टेशन पर भी लोड कम हो गया है। लेकिन वहां पहुंचने में लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाली में स्टेशन के करीबी सड़को के निर्माण कार्य पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। जहां पाटलिपुत्र स्टेशन की तरफ की सुविधाएं दे रहा है, उस पर सवाल उठाए गए थे।

पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिपण्णी दी है। उनका कहना है कि यदि रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकता तो इसे बंद करना ही उचित होगा। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने रेलवे को अपने हिस्से की धनराशि देने के रवैया पर आपत्ति जताई है। और इसके साथ उन्होंने रेलवे को नए सिरे से एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। और इसके साथ ही आगामी 27 अक्टूबर 2021 तक की आख़िरी मोहलत दी गई है।

कोर्ट का कहना है कि जब स्टेशन का निर्माण रेलवे द्वारा किया गया तो उससे जुड़ने वाली सभी सड़को का निर्माणकार्य भी रेलवे की ही ज़िम्मेदारी है। स्टेशन से जुड़े आस-पास की सभी विकाश का जिम्मा रेलवे को ही लेना होगा। अंतत: कोर्ट ने साल तौर से कह दिया है कि यदि रेलवे प्रशासन सड़क निर्माण लागत में राशि शेयर नहीं करता है, तो हाई कोर्ट मजबूरन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को बंद करने का आदेश दे देगी।

Exit mobile version